
सीजेएम कोर्ट हरिद्वार द्वारा कलियर विधायक फुरखान अहमद के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया गया है सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2021 से धारा 138 का मुकदमा विधायक फुरखान अहमद के खिलाफ चल रहा है। जिसमें उन्होंने कभी भी मुकदमे की पैरवी भी नहीं की। एवं कभी भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट की अवहेलना करने के उपलक्ष में उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया गया है। रामपुर निवासी वादी मुबारिक ने बताया कि वर्ष 2021 में हाजी फुरखान अहमद जो वर्तमान में विधायक हैं उनके खिलाफ तीन मुकदमे दायर हैं। और उनके द्वारा वादी के लाखों रुपए की देनदारी है। जिसको लेकर वादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। किंतु इसके बावजूद भी विधायक हाजी फुरखान अहमद ने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया जिस कारण कोर्ट को बेलेबल वारंट जारी करने पड़े।






