
हरिद्वार। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) ने निर्माण संबंधी प्रकरणों में सख्त रुख अपनाते हुए 3 अक्टूबर 2026 को दो अलग-अलग मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। सचिव प्रत्युश सिंह के निर्देशन में प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और सक्षम स्तर से जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया।

पहली कार्रवाई कन्या गुरुकुल के आगे फ्लाईओवर के नीचे, पुल जटवाड़ा, हरिद्वार में श्री करन मल्होत्रा/हितबद्ध व्यक्ति से संबंधित वाद संख्या UCMS/HRDA/C/0098/2023-24 के आंशिक भाग में की गई। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में मौके का निरीक्षण किया और निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित हिस्से को सील किया।
वहीं, दूसरी कार्रवाई सप्तसरोवर, हरिद्वार स्थित श्री अक्षय मल्होत्रा से संबंधित वाद संख्या UCMS/HRDA/C/0866/2024 में की गई। इस प्रकरण में जारी सील आदेश संख्या 3880(II), दिनांक 23 जुलाई 2026 के विरुद्ध विपक्षी द्वारा न्यायालय/अध्यक्ष HRDA के समक्ष अपील संख्या 16/2025-26 प्रस्तुत की गई थी। प्राधिकरण के अनुसार उक्त अपील में 29 अगस्त 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में स्थल पर आवश्यक कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता वर्षा तथा संबंधित क्षेत्र की अवर अभियंता शिवानी सहित प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद रही। पुलिस बल की सहायता से दोनों मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया।
HRDA अधिकारियों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्राधिकरण का स्पष्ट रुख है कि निर्माण संबंधी मामलों में जारी आदेशों को केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि आवश्यकतानुसार मौके पर कार्रवाई भी की जाएगी।
एक ही दिन में दो अलग-अलग प्रकरणों में हुई सीलिंग कार्रवाई से हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन व्यवस्था की सक्रियता सामने आई है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि प्राधिकरणीय आदेशों के अनुपालन में आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।