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गोवंश संरक्षण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का बार बार उल्लंघन करने वालों की कुंडली हुई तैयार 11 कोतवाली/ थानों में चिन्हित किये 57 गैंग के 162 अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई 67 के विरुद्ध हरिद्वार पुलिस करेगी गुंडा एक्ट की कार्रवाई, जब्त होगी संपत्ति गुंडा एक्ट के अंतर्गत आरोपियों को जिला बदर(जिले से बाहर) करने की हरिद्वार पुलिस कर रही तैयारी

हरिद्वार। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह के नेतृत्व में गोवंश संरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का बार-बार उल्लंघन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है।

इसी क्रम में कप्तान द्वारा प्रभारी गौवंश संरक्षण स्क्वायड से जनपद में गोवंश तस्करी, गोकशी व पशु क्रूरता से जुड़े व्यक्तियों का पूरा डाटा तलब किया गया है।

प्राप्त विवरण/जानकारी के आधार पर जनपद की 11 कोतवाली/थानों में 57 गैंग के 162 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया है, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त 67 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गुंडा एक्ट के अंतर्गत इन आरोपियों को जिला बदर करने की कार्रवाई हेतु पुलिस द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है।

लगातार गोकशी अथवा पशु क्रूरता में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को भारी धनराशि से पाबंद किया जाएगा। यदि कोई आरोपी मुचलका तोड़ता है तो उसकी पाबंद धनराशि जब्त की जाएगी।

हरिद्वार पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि गोकशी या पशु क्रूरता जैसे अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

हरिद्वार पुलिस आमजन से अपील करती है कि आपके आसपास भी कोई अवैध पशु कटान या पशु क्रूरता करता हुआ पाया जाता है इसकी सूचना अपने नजदीकी थाना या हमारी गौर संरक्षण एस्कॉर्ट टीम को अवश्य दें आपका नाम गोपनीय रखा जाएगाl

Samarth Bharat News

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