
रुड़की। आज जिला सहकारी बैंक लि• हरिद्वार की शाखा रायसी के बकायेदार ऋणी श्रीमती कमलेश देवी पत्नी रामपाल सिंह निवासी ग्राम रायसी पेट्रोल पंप के सामने वाली गली जिला हरिद्वार में स्थित भवन पर ऋण के विरूद्ध बंधक सम्पत्ति/भवन पर सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा ले लिया गया I बैंक के सचिव /महाप्रबंधक विश्व विजय सिंह द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा भविष्य में भी ऋण जमा न करने वाले बकायेदारों पर सरफेसी एक्ट के तहत कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बकायेदारों पर लगातार शिकंजा कसा सजा रहा है। जो बकायेदार बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी बैंक का ऋण जमा नहीं कर रहे हैं। उनकी ऋण प्राप्ति के दौरान बैंक में बंधक संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। कार्रवाई निरंतर जारी है और इस संबंध में सभी बकायदाओं को आगाह कर दिया गया है कि यदि वह नोटिस जारी करने के बाद भी बैंक का बकाया ऋण जमा नहीं करते हैं तो उनकी बंधक संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से व्यक्ति बैंक से ऋण प्राप्त करने में तेजी बरतता है। इस तरह से उसे ऋण अदा करने में तेजी ही बरतनी चाहिए। आज की कार्रवाई के दौरान प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार चंद्र मोहन सिंह, शाखा प्रबंधक रायसी श्रीमती रीता आर्य, अनुभाग अधिकारी प्रमोद भट्ट, तहसीलदार लक्सर, सरफेसी रिकवरी टीम एवं पुलिस बल मौजूद रहा।






