लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर देश की अखंडता बिगाड़ने का गंभीर आरोप, लखनऊ में केस दर्ज होने के बाद आयी DCP सेंट्रल की प्रतिक्रिया

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर राष्ट्रविरोधी हरकतों का संगीन आरोप लगाते हुए लखनऊ के हजरतगंज थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में नेहा द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई भड़काऊ पोस्ट ने देश की एकता और अखंडता पर प्रहार किया है। राठौर पर रविवार (28 अप्रैल 2025) को भारतीय न्याय संहिता 2023 की 10 और आईटी एक्ट (संशोधित) की 1 धारा में FIR दर्ज की गई है। 

शिकायत कवि अभय प्रताप सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि नेहा ने न केवल एक विशेष समुदाय के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, बल्कि ऐसे वीडियो और टिप्पणियाँ शेयर कीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकती थीं। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए फौरन कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस ने क्या कहा?

DCP सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा, “नेहा के सोशल मीडिया हैंडल से समाज में जहर घोलने वाली सामग्री पोस्ट की गई थी, जो सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने का षड्यंत्र था। जांच जारी है और दोष सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई तय है।”

राष्ट्र विरोधी बयान और पाकिस्तान कनेक्शन

शिकायतकर्ता का आरोप है कि नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों की शहादत का भी अपमान किया। उनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिनका पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि देश के खिलाफ सुनियोजित प्रहार जैसा है।

राजद्रोह जैसे गंभीर आरोपों में फंसीं नेहा

हजरतगंज पुलिस के अनुसार, नेहा सिंह राठौर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों से संबंधित है। इसके साथ ही IT एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। भले ही पुराने कानून की धारा 124ए (राजद्रोह) अब सीधे लागू नहीं है, लेकिन नए कानून में ऐसे राष्ट्रविरोधी कृत्यों के खिलाफ सख्त प्रा

वधान मौजूद हैं।

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