*जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह नियम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। इस नियम के तहत, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा!*
*नियम की मुख्य बातें:*
*हेलमेट अनिवार्य *दोपहिया वाहन चलाने वालों और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है!*
*पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा!*
*जुर्माना मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी के तहत बिना हेलमेट पहनने पर जुर्माना लगाया जा सकता है!*
*सड़क सुरक्षा अभियान यह अभियान जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय में चलाया जाएगा!*
*नियम का उद्देश्य*
*सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना!*
*लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना!*
*महत्वपूर्ण बातें यह नियम उत्तर प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपो