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उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नामक एक नया नियम लागू किया है,* 

*जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह नियम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। इस नियम के तहत, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा!*

*नियम की मुख्य बातें:*

 *हेलमेट अनिवार्य *दोपहिया वाहन चलाने वालों और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है!*

*पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा!*

 *जुर्माना मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी के तहत बिना हेलमेट पहनने पर जुर्माना लगाया जा सकता है!*

*सड़क सुरक्षा अभियान यह अभियान जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय में चलाया जाएगा!*

*नियम का उद्देश्य*

*सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना!*

*लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना!*

*महत्वपूर्ण बातें यह नियम उत्तर प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपो

SAMARTH DD NEWS

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