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Vande Bharat Express: वंदे भारत एक्सप्रेस में घुसना पड़ा इतना महंगा, बेटे को अंदर बिठाने गए थे, देना पड़ा भारी जुर्माना

Vande Bharat Express: देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से लेकर टाइमिंग और अपनी सुविधाओं को लेकर चर्चा में रहती है लेकिन इस ट्रेन की खूबियों के अलावा बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए यह ट्रेन बुरा सपना साबित हो सकती है।कानपुर में एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और वंदे भारत में घुसने का अंजाम ये हुआ कि उसे 2870 रुपये का जुर्माना देना पड़ा।

दरअसल, उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेश पर एक पिता अपने बेटे को वंदे भारत एक्सप्रेस में बिठाने गए थे, जिसे दिल्ली आना था। वे बेटे को बिठाने के लिए वंदे भारत के अंदर चले गए और ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस के गेट बंद हो गए और वे अंदर ही फंस गए।

रेलवे ने वसूला भारी जुर्माना

बेटे को बिठाने के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर घुसे पिता बाहर ही न निकल सके और ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। ऐसे में ट्रेन नॉन स्टॉप है, जिसके चलते अगला स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आया, तब वे ट्रेन से उतर पाए। उन्हें बेवजह का कानपुर से दिल्ली का सफर करना पड़ा और उनसे रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने के चलते 2870 रुपये का जुर्माना भी वसूला।

वंदे भारत में बिना टिकट यात्रा पर लगता है मोटा जुर्माना

बता दें कि वंदे भारत ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर अन्य ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज्यादा जुर्माना वसूला जाता है। इतना ही नहीं, इस ट्रेन की खास बात यह भी है कि इस ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होते हैं, जिसका कंट्रोल लोको पायलट के पास ही होता है। इसे सुरक्षा के लिहाज से काफी सुरक्षित समझा जाता है।

वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्राियों की सुरक्षा का फीचर उन लोगों के लिए मुसीबत बन गया है जो कि ट्रेन में किसी को बिठाने जाते हैं। कई बार लोगों के ट्रेन से उतरने के पहले गेट बंद हो जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। इसके चलते उन्हें बड़ा जुर्माना भी देना पड़ता है।

रेलवे में जुर्माने के क्या हैं नियम

ट्रेन में बिना टिकट यात्रा को लेकर जुर्माना रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन 138 के मुताबिक वसूला जाता है। इसके तहत किसी भी ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। अगर कोई यात्री वंदे भारत या किसी अन्य ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करता है तो उसे कम-से-कम 500 रूपए का जुर्माना देना होगा।

Samarth Bharat News

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