
उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा किया गया. मदरसे के प्रबंधक को 18 सितंबर को 11 बजे जवाब देने के लिए बुलाया गया.संतोषजनक जवाब नहीं देने पर बुलडोजर एक्शन होगा. प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे को कारण बताओं नोटिस जारी किया है.
मदरसे में अवैध निर्माण को लेकर प्रबंधक आबिद हबीबी को नोटिस जारी किया गया. विकास प्राधिकरण के कर्मचारी ने मदरसे के गेट पर चस्पा नोटिस किया. नोटिस में कहा गया है कि लगभग 3000 वर्ग मीटर के कंपाउंड में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मदरसा और कमरों का निर्माण किया गया है. जिसके निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई है.

18 सितंबर तक देना है जवाब

18 सितंबर सुबह 11:00 बजे प्राधिकरण में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया गया है. यह बताने को कहा गया है कि अवैध निर्माण को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए. यह भी कहा गया है कि प्रबंधक स्वयं उपस्थित हो सकते हैं और अपने अधिकृत प्रतिनिधि को हाजिर कर सकते हैं. इस मामले में स्पष्टीकरण का लिखित बयान भी दे सकते

हैं.यह नोटिस उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उप धारा (1) के तहत जारी की गई है. नोटिस में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 और धारा 15 के आदेश के तहत विकास प्राधिकरण की अनुमति दिए बगैर मकान नंबर 140 जामिया हबीब मस्जिदे आजम कंपाउंड अतरसुया का निर्माण किया गया है.

लगाया जा सकता है जुर्माना

नोटिस में अधिनियम की धारा 26(1) के तहत कहा गया है कि अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण से बिना अनुमति लिए निर्माण कार्य करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. जुर्माने की राशि 50 हजार तक हो सकती है. अवैध निर्माण जारी रखने के अपराध की दिशा में अतिरिक्त जुर्माना को प्रत्येक दिन के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है.
प्रथम बार अपराध किए जाने के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के बाद 2500 रुपए जुर्माना हो सकेगा. प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी की ओर से यह कारण बताओ नोटिस जारी की गई है.
